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महिला अपराधों को रोकने के लिए हाईकोर्ट भी गंभीर। खंडपीठ ने कहा – दोषियों को सजा देने के कड़े लेकिन समाधान के साधन सीमित। याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय महिला व बाल विकास, शिक्षा व पुलिस विभाग को बनाया पक्षकार।

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