

(सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6-A को ठहराया संवैधानिक, 4-1 के बहुमत से सुनाया फैसला)










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(योगेश पाडें)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले मे बांग्लादेश से असम आये प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रविधान करने वाली नागरिकता अधिनियम की धारा 6_ ए को वैध एवं संवैधानिक ठहराया है l पाँच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है l यह धारा एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत मे प्रवेश कर चुके और असम मे रह रहे लोगोँ को भारतीय नागरिक के रूप मे पंजीकृत कराने की अनुमति देती हैं l इस कानून के मुताबिक बांग्लादेश से असम आने वाले शरणार्थी के लिए नागरिकता की 25 मार्च 1971 कट आफ डेट है l कोर्ट ने इसे सही ठहराया है l इस तारीख के बाद बांग्लादेश से असम आने वाले सभी प्रवासी अवैध माने जायेंगे l कोर्ट ने ऐसे सभी प्रवासियों को चिंहित कर वापस भेजने की प्रक्रिया मे तेजी लाने के आदेश दिए हैं l 1985 तत्कालीन राजीव गाँधी सरकार और आल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच असम समझौते के बाद नागरिकता कानून की धारा 6-A मे जोड़ने का संसोधन हुआ था l कोर्ट ने सभी अवैध प्रवासियों को चिंहित कर वापस भेजने का दिया आदेश l सीजेआई ने कहा, घुसपैठियों का प्रवाह रोकने के लिए लाई गई थी धारा 6-ए।

