

(अब तक उच्च न्यायालय में 17 याचिकाएं अतिक्रमण प्रभावितों की)











नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रोडवेज से मंगल पड़ाव तक सड़क चौडीकरण व सौंदर्यि करण की जद में आए कई व्यापारियों की जन याचिका पर सुनवाई की l न्याय मूर्ति मनोज तिवारी और विवेक भारती शर्मा ने मामले को समझ अगली सुनवाई की तारीख दो दिसम्बर नीयत की है l
उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने पूर्व के अतिक्रमण हटाएं आदेश को बरकरार रखते हुए नगर निगम हल्द्वानी से पूछा कि सड़क चौडी करण के नियमो का पालन हुआ कि नहीं l निगम ने पहले नोटिस दिया की नहीं व अतिक्रमण खाली करवाने के लिए क्या क्या कारवाई हुई l इस मामले में रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक 17 व्यापारियों व भवन स्वामियों ने याचिका दायर कर कहा है कि वह नगर निगम को अतिक्रमण की जद में आई इन दुकानों का पिछले चालीस सालों से किराया देते हुए आये हैं, कोर्ट के आदेश यदि किसी को क्षति होती है तो उचित फोरम में जाएं आदेश से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है l वहीं नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में याचिका दायर कर कहा है कि अतिक्रमण की जद में आई सभी भवनों व दुकानों को हटाया जाए आये दिन शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है l कोर्ट अब दो दिसम्बर को मामले की सुनवाई करेगा l

