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व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दिया महत्व। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। केजरीवाल 155 दिनों तक रहें जेल कल आ गये बाहर। अरविंद केजरीवाल ने कहा,, मुझे सलाखों के पीछे इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि मैं भ्रष्ट था, बल्कि इसलिए रखा गया क्योंकि मैं राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ा।देश नाजुक दौर से गुजर रहा है, राष्ट्र विरोधी ताकतें संस्थानों को कमजोर करने में लगी है, हमें उनसे लड़ना होगा। जमानत की शर्ते । केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ट्रायल कोर्ट से सहयोग करेंगे,सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे और सरकारी कामकाजों से दूर रहेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक एलजी की मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी न हो। जमानत देने पर दोनों जज एकमत, गिरफ्तारी की वैधानिकता पर मतभिन्नता। सीबीआइ को पिंजड़े से बंद तोते की धारणा से बाहर आने की नसीहत। कहा कोर्ट ने – लंबे समय तक कारावास स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के सामान है।

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