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( नियमानुसार चुनाव परिणाम आने के एक हफ्ते के भीतर दाखिल हो जानी चाहिए याचिका)
(योगेश पांडे )
हल्द्वानी बीते माह जनवरी में हुए नगर निगम चुनाव में महापौर के चुनाव परिणाम के खिलाफ दायर याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 24 अप्रैल को खारिज कर दी l
जिला जज ने याचिका पर कहा कि यह निराधार है और समय के बाद दायर करी गई है इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता l माह जनवरी में हुए नगर निगम के चुनाव परिणाम 25 जनवरी को आए थे इन चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी काफ़ी नाराज व खिन्न थे l उन्होंने अपने सलाहकारों से मशविरा कर 6 फरवरी को चुनाव परिणाम के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की l नियम के अनुसार यह याचिका 31 जनवरी तक दाखिल हो जानी चाहिए थीं जबकि यह 12 दिन बाद 6 फरवरी को दाखिल की गई l कायदा यह भी है यदि प्रत्याशी किन्हीं कारणों से शहर में मौजूद नहीं है तो उसका चुनाव अभिकर्ता या वकील न्यायालय की शरण ले सकता है पर यहां पर देरी होना याचिका खारिज होने का मुख्य कारण है l
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