


(योगेश पांडे)










ACJM कोर्ट ने हल्द्वानी पुलिस को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए
हल्द्वानी पुलिस का कोर्ट ने किया जवाब तलब
नगर निगम के दो पार्षदों पर क्रिमिनल केस की सूचना को नामांकन पत्र और शपथ पत्र में छुपाने का मामला
एसडीएम हल्द्वानी के आदेश के बाद भी हल्द्वानी पुलिस ने दंडनीय अपराध में FIR दर्ज नहीं की
NCR दर्ज करके दंडनीय अपराध को दबाने का मामला
शिकायतकर्ता ने हल्द्वानी पुलिस की शिकायत न्यायालय में दर्ज की
कोर्ट ने हल्द्वानी पुलिस का किया जवाब तलब
हल्द्वानी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अदालत द्वारा नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद पद के निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर /उपजिलाधिकारी हल्द्वानी के आदेश के बाद भी नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद रवि जोशी और राजेंद्र जीना के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 125 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 के अंतर्गत NCR दर्ज करने पर के मामले मे जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ।
कोर्ट ने हल्द्वानी पुलिस से पूछा गया है कि क्या उपरोक्त धाराओं में दंड का उपबंध किया गया है? या नहीं ??बताया जाए । 26 में तक न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये गए है ।
न्यायालय के आदेश से हल्द्वानी पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत पार्षद पद पर निर्वाचन के लिए प्रत्याशी को शपथ पत्र में क्रिमिनल केस की संपूर्ण सूचना को शपथ पत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। लेकिन नगर निगम हल्द्वानी के तल्ली बमोरी वार्ड के पार्षद राजेंद्र जीना और तल्ला गोरखपुर वार्ड के पार्षद रवि जोशी द्वारा नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद पद पर निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करते समय क्रिमिनल केस की सूचना को शपथ पत्र और नामांकन पत्र में छुपाकर धोखाधड़ी से नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद पद पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया और नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित हुए इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भास्कर चंद्र की शिकायत के बाद उपजिलाधिकारी हल्द्वानी परितोष वर्मा द्वारा दोनों पार्षदों रवि जोशी और राजेंद्र जीना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। लेकिन हल्द्वानी पुलिस द्वारा दोनों पार्षदों के विरुद्ध दंडनीय अपराध मे FIR दर्ज करने के बजाय केवल एनसीआर दर्ज करके मामले को दबा दिया गया
इस मामले में शिकायतकर्ता भास्कर चंद्र द्वारा न्यायालय में हल्द्वानी पुलिस के विरुद्ध शिकायत दायर करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की याचिका प्रस्तुत की गई । याचिका की सुनवाई के बाद ACJM हल्द्वानी न्यायालय ने हल्द्वानी पुलिस को 26 मई 2025 तक 02 बिंदुओं में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ।

