


( विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई सुनवाई जब्त तीन वाहनों से दो को रिलीज के आदेश)










(योगेश पांडे)
नैनीताल/ हल्द्वानी नैनीताल पिछले दिनो के सबसे बड़े कांड जिसमें समूचा नैनीताल सांप्रदायिकता की आग में झुलसते रहा दुष्कर्म काण्ड के आरोपी उस्मान की जमानत अर्जी कोर्ड ने खारिज कर दी l आरोपी के तीन में से दो वाहनों को रिलीज करने के कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं lपिछले दिनों हुए बच्ची से दुष्कर्म कांड ने ऐसी आग फैलाई की नैनीताल जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्द है सांप्रदायिकता की आग झुलसने से बचा l इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज कर तीस अप्रैल को आरोपी उस्मान को गिरफ्तार किया lमंगलवार को यहां विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार तोमर कि अदालत में जमानत अर्जी लगाई गई थी lजो कोर्ट में खारिज कर दी गई l आरोपी के वाहन रिलीज के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई हुई lसुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल पर लगे आरोपों को झूठा बताया उसने कहा घटना 12 अप्रैल की है, और पुलिस ने प्राथमिकी 30 अप्रैल को दर्ज दिखाई है l प्राथमिकी में पीड़िता की उम्र को लेकर भी संदेह जताया गया l बचाव पक्ष के वकील ने कहा जिस स्थान को गैराज दिखाया गया है वहां गैराज नहीं गोदाम है और वाहन गोदाम में नहीं अपितु सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं l पिछले एक दशक से पीड़िता की मां उस्मान के वहां कार्य कर रहे है आज तक ऐसा नहीं हुआ l
वहीं दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के वकील तर्क देते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया lकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी l आरोपी के वाहन रिलीज की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को तीन से दो वाहन रिलीज के और एक को पुलिस के कभी में ही रखने के आदेश दिए l

