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(योगेश पांडे )
हल्द्वानी के एक रेस्टोरेंट में करीब 12 साल पहले हुई बड़ी लापरवाही का फैसला आ गया है। इस घटना में लालकुआं से खाना खाने आई एक महिला को पानी की जगह गलती से एसिड पिला दिया गया था। मामले में प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने रेस्टोरेंट संचालक अखिलेश सेमवाल को दो साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना ऐसे हुई
20 दिसंबर 2013 को रामप्रकाश साहनी के परिवार के लोग हल्द्वानी के दुर्गा सिटी सेंटर स्थित मचान रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। परिवार ने नॉनवेज ऑर्डर किया और खाने के साथ पानी भी मंगवाया। पहली बोतल सामान्य थी, लेकिन दूसरी बोतल से एक घूंट लेते ही धीरज साहनी (महिला) का गला जलने लगा और तबीयत बिगड़ गई। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
इलाज में लगा लाखों रुपये
सबसे पहले उन्हें कृष्णा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि महिला का मुंह जल चुका था, शुगर और लीवर एंजाइम का स्तर असामान्य था और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं था। हालत बिगड़ने पर उन्हें बरेली रेफर किया गया। वहां 18 दिन इलाज चला और करीब चार लाख रुपये खर्च करने के बाद उनकी जान बच सकी।
फॉरेंसिक जांच में खुलासा
परिवार ने पानी की बोतल सुरक्षित रख ली थी। जांच के लिए भेजी गई बोतल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसमें 99.8% एसिटिक एसिड मौजूद था।
अदालत का फैसला
इस घटना पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 285 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 सितंबर 2025 को कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक सेमवाल को सजा सुनाई। धारा 285 में छह माह और धारा 338 में दो साल के साधारण कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, दूसरे आरोपी कुंदन राम ने जुर्म कबूल कर अर्थदंड जमा कर दिया था।
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