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निजी संपतियों के विरुद्ध बुलडोजर करवाई पर रोक बरकरार रखी, याचिकाओ पर फैसला सुरक्षित l सुप्रीम कोर्ट ने कहा सार्वजनिक स्थानों व सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को नहीं देंगे संरक्षण l हम एक पंथ निरपेक्ष देश सभी नागरिको के लिए तय करेंगे l











