

(भाजपा नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भीमताल राजेश सिंह नेगी सहित 04 लोगों के विरुद्ध से जालसाजी से जमीन की खरीद फरोख्त करने और जमीन में कब्जा करने का आरोप)











(योगेश पांडे)
नैनीताल/ भीमताल — पर्यटक नगरी भीमताल में धोखाधड़ी करके वाल्मीकि परिवार की ग्राम बोहरा गांव स्थित भूमि खेत नंबर 254 की फर्जीवाड़ा करके खरीद /बिक्री करने के चर्चित अपराधिक मामले और पर्यटक नगरी भीमताल की करोड़ों रुपए मूल्य की 13 नाली भूमि को फर्जी शपथपत्र के माध्यम से सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने के अपराधिक मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत द्वारा भीमताल नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता राजेश सिंह नेगी उसके भाई मनोज सिंह नेगी और तारी राम पुत्र मनोहर राम और भुवन राम पुत्र मनोहर राम और सुनील कुमार के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत द्वारा पारित निर्णय में थानाध्यक्ष पुलिस थाना भीमताल को धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने के आदेश दिए गए हैं ।
न्यायालय की आदेश से भीमताल पुलिस और भीमताल के बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है और इस मामले में कई प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई होना तय दिखाई दे रहा है ।
गौरतलब है कि भीमताल निवासी विकास भारती द्वारा इस मामले में पूर्व में थानाध्यक्ष पुलिस थाना भीमताल को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया परंतु पुलिस थाना भीमताल द्वारा मुकदमा दर्ज करने से ही इनकार कर दिया इसके पश्चात विकास भारती द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल तथा पुलिस उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत की गई लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आखिरकार थक हारकर भीमताल निवासी विकास भारती द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत में याचिका प्रस्तुत करके आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा भीमताल में 13 नाली भूमि को फर्जी शपथ पत्र देकर और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने की कार्रवाई की गई है । और उपजिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पर भी पुलिसथाना भीमताल द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है
इसके अलावा आरोपियों द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराकर जमीन में कब्जा करने की कार्रवाई की जा रही है । लेकिन भीमताल पुलिस आरोपियों को संरक्षण देने की कार्रवाई कर रही है । इस मामले में न्यायालय द्वारा पुलिस थाना भीमताल से भी आख्या तलब की गई लेकिन थानाध्यक्ष पुलिस थाना भीमताल द्वारा मामले की जांच राजस्व विभाग से कराए जाने के संदर्भ में न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गई । न्यायालय द्वारा विकास भारती द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष पुलिस थाना भीमताल को भीमताल नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश सिंह नेगी और उसके भाई मनोज सिंह नेगी तथा तारी राम और भुवन राम तथा सुनील कुमार के विरुद्ध धोखाधड़ी से जमीन की खरीद बिक्री करने और बाल्मीकि परिवार की भूमि में अनधिकृत तरीके से कब्जा करने और 13 नाली भूमि को फर्जी शपथ पत्र से और फर्जी दस्तावेजों से सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने के निर्देश थानाध्यक्ष पुलिस थाना भीमताल को दिए गए हैं ।
पुलिस थाना भीमताल द्वारा भी न्यायालय के द्वारा मुकदमा दर्ज करने विषयक आदेश की पुष्टि की गई है । न्यायालय की कार्रवाई से भीमताल पुलिस और भीमताल के बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है । गौरतलब है जमीन सम्बन्धी मामले हल्द्वानी नैनीताल भीमताल, अल्मोडा आदि क्षेत्रों मे ज्यादातर धोखाधड़ी या भू माफियाओं द्धारा अनैतिक् रूप से कब्जा या सरकारी अधिकारियों की मिलभगत से कम जमीन को अधिक दर्शीया जाना आदि ज्यादातर आ रहे है अभी गौलापार् का मामला कुमाऊँ आयुक्त के दरबार में आया था जो चर्चा का विषय बना हुआ है l

