


(नगर निगम हल्द्वानी के वार्ड नंबर 11 के सभासद पद का निर्वाचन निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका) #पार्षद रवि जोशी सहित पांच लोगों को नोटिस जारी #_जिला जज नैनीताल की अदालत में होगी 03 मार्च 2025 को अगली सुनवाई _(योगेश पांडे) नगर निगम हल्द्वानी वार्ड नंबर- 11 के सभासद/पार्षद रवि जोशी के चुनाव को निरस्त किए जाने और एकमात्र प्रत्याशी दिनेश सिंह बिष्ट को सभासद पद पर निर्वाचित घोषित किए जाने की मांग को लेकर जिला न्यायाधीश नैनीताल न्यायालय में चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद — जिला एवं सत्र न्यायाधीश महो0 जनपद नैनीताल न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए प्रतिवादी गण – जिलाधिकारी जनपद नैनीताल/ जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय निर्वाचन जनपद नैनीताल/निर्वाचन अधिकारी नगर निगम हल्द्वानी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी सभासद वार्ड नंबर (11) नगर निगम हल्द्वानी और नगर निगम हल्द्वानी के नवनिर्वाचित पार्षद रवि जोशी को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के आदेश पारित करते हुए चुनाव याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि- 03 मार्च 2025 मार्च को नियत की गई है ।










जिला न्यायाधीश नैनीताल की कोर्ट में चुनाव याचिका प्रस्तुत करते हुए याचिकाकर्त द्वारा चुनाव याचिका में यह आरोप लगाया कि नगर निगम हल्द्वानी के वार्ड नंबर 11 के सभासद रवि जोशी का निर्वाचन नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूरी तरह से विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है । चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम हल्द्वानी वार्ड नंबर 11 के पार्षद पद पर नामांकन पत्र दाखिल करते हुए रवि जोशी द्वारा नामांकन पत्र और शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है । नामांकन पत्र में क्रिमिनल केस की जानकारी को छुपाकर रवि जोशी द्वारा नगर निगम हल्द्वानी पार्षद पद पर नामांकन पत्र प्रस्तुत किया गया है । निर्वाचन अधिकारी हल्द्वानी के आदेश के क्रम में कोतवाली हल्द्वानी में रवि जोशी के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो चुका है परंतु उसके बाद भी इनका निर्वाचन निरस्त नहीं किया जा रहा है। और नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना हो रही है ।
चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका में शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो और बहस सुनने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल के न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश पारित करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं । चुनाव याचिका में अगली सुनवाई 03 मार्च 2025 नियत की गई है ।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट जयंत नैनवाल द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल में बहस की गई और बहस से संतुष्ट होने के बाद जिला न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए सभी विपक्षीयो को नोटिस जारी किए गए हैं ।

