


(उत्तराखंड में पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे मतगणना एक ही दिन होगी)









*उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव तिथि घोषित कुछ प्रत्याशियों के चेहरे खिले कुछ अभी भी मायूस *
(योगेश पांडे)
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही उच्च न्यायालय में आरक्षण सूची के खिलाफ पीएलआई लगा दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने पीएलआई पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव में रोक लगा दी। और सरकार को आदेश दिया कि आरक्षण सूची किस आधार पर बनाई गई कोर्ट को पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।
सरकार की ओर से दी गई सूचना पर उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव पर रोक हटा ली और चुनाव निष्पक्ष कराने के आदेश दिए हैं।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर उच्च न्यायालय का फैसला कुछ इस प्रकार है ।
चुनाव पर रोक: उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी, क्योंकि सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया को नियमों के तहत नहीं अपनाया था।
रोक हटाने का फैसला: हालांकि, बाद में उच्च न्यायालय ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी, जिससे अब चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
नियत तिथि:
निर्वाचन आयोग का बयान: राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि फिलहाल पंचायत चुनाव की प्रक्रिया स्थगित है, और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नया चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम: दो चरणों में मतदान: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे।
मतगणना: मतगणना एक ही दिन होगी, जिसमें सभी चरणों के परिणाम घोषित किए जाएंगे।
प्राप्त सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है ।
निकाय चुनाव:
मतदान तिथि: 23 जनवरी 2025-
मतगणना तिथि: 25 जनवरी 2025
*पंचायत चुनाव:
पहले चरण का मतदान: 24 जुलाई 2025
दूसरे चरण का मतदान: 28 जुलाई 2025-
मतगणना: 31 जुलाई 2025
और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं ।
