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(बिना डील ई ई रिक्शा होंगे सीज भूमि विवाद में लैंड फ्राड एक्ट के तहत होगी कारवाई)
(योगेश पांडे)
हल्द्वानी शनिवार को लगे जनसुनवाई कैंप में मुख्यमंत्री के सचिव एवं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के समक्ष ई रिक्शा संबंधित विवाद आया। उत्तर प्रदेश के बिलासपुर निवासी गुलशन ने गुहार लगाई कि देवलचौड स्थित ई रिक्शा डीलर ने उसे बैंक से लोन दिला दो लाख चालीस हजार रुपए का ई रिक्शा दिलवाया। लेकिन उस ई रिक्शा की आरसी नहीं दी जिस कारण वह बैंक की किश्त जमा नहीं कर पाया। बैंक की किश्त जमा न करने पर डीलर ने उसका ई रिक्शा उठा लिया और अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दिया। कुमाऊं आयुक्त ने जब ई रिक्शा डीलर को कल शनिवार को तलब किया तो पता चला उस डीलर के द्वारा लगभग तीस ई रिक्शा और शहर में संचालित है जिसकी आरसी उसके पास है। कुमाऊं आयुक्त ने आरटीओ से इस बाबत जानकारी मांगी तो आरटीओ ने बताया कि शहर में ऐसे ई रिक्शा भी संचालित हैं जिनका डी एल आरसी नहीं है। इस पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत का पारा चढ़ गया उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिया कि प्रतिदिन सघन चेकिंग अभियान चला बिना डी एल ई रिक्शा को सीज करें और यातायात नियमों को भंग करने वालों पर तुरंत कारवाई हो। एक दूसरे मामले में छड़याल निवासी भागीरथी जोशी की इस शिकायत पर की उसका छुड़ायल स्थित भवन पर मिलीभगत से बैंक से लोन लिया गया और किश्त जमा नहीं करने पर बैंक परेशान कर रहा है ।इसपर कुमाऊं आयुक्त ने बैंक अधिकारियों को तलब कर कहा क्यों न आप पर लैंड फ्राड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के दरबार में जो भी शिकायत जाती हैं दीपक रावत जनसुनवाई में तुरंत उसका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं।
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