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(योगेश पाडें)










( एस एलपी खारिज, हाईकोर्ट ने समान वेतन_ नियमितीकरण नियमावली बनाने का दिया था आदेश)
(योगेश पाडें)
देहरादून: उपनल कर्मचारियों के मामले मे राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका मंगलवार को लगा है l मामला उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों मे कार्यरत पच्चीस हजार कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है l उच्च न्यायालय ने उपनल कर्मचारियों के मामले मे दाखिल विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है l प्रदेश में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की ओर से समान काम समान वेतन और
नियमितीकरण को लेकर पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वर्ष 2018 मे हाईकोर्ट ने समान काम का समान वेतन देने और उन्हे नियमित करने को नियमावली बनाने के आदेश दिये तो राज्य सरकार आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए l मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट मे जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी बराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की इस दौरान उच्चतम न्यायालय को पूरे मामले से अवगत कराते हुए बताया कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियमित करना तो दूर उन्हे हटा रही है l उन्हे समान काम के लिए समान वेतन भी नहीं दिया जा रहा है l विभाग मे वर्षो की सेवा कर अब उनकी आजीविका प्रभावित होगी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एस एल पी खारिज कर दी l

