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(योगेश पाडें)










नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने वाली दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को छह नवंबर तक स्तथि स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्य वाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंड पीठ के समक्ष हुई l याचिका कर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार 2011 की जन गणना के अनुसार निकायों मे आरक्षण निर्धारित कर रही है l 2018 मे इसी गणना के आधार पर हुए थे, लेकिन वर्तमान मे पहाड़ के बजाय मैदानी इलाकों मे ओबीसी का वोट बैंक बड़ा है l इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए l सरकार की ओर से कहा गया आरक्षण को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है l इसमें इनसे आपत्ति मांगी है l आपत्ति का निस्तारण 27 अक्तूबर तक हो जायेगा l

