

( हाईकोर्ट में याचिका निस्तारित, जीओ बना आधार, राज्य सरकार ने दिया तर्क तय समय तक विश्व विद्यालय नहीं करा सके चुनाव, अब कराना सम्भव नहीं)











(योगेश पांडे)
नैनीताल कार्य वाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एव्ं न्याय मूर्ति विवेक भारती की खंड पीठ के समक्ष राजकीय विश्व विद्यालयों और महा विद्यालयों में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार के शासनादेश (जीओ) के आधार पर निस्तारित कर दी गई। सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी करते हुए कहा था कि 30 सितम्बर तक छात्रसंघ चुनाव हो जाने चाहिए लेकिन विश्व विद्यालयों ने इसका अनुपालन नहीं किया, अब चुनाव कराने की समय सीमा निकल चुकी है इसलिए अब चुनाव कराना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार अपने ही शासनादेश को लागू कराने में असफल रही है लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट का उल्लघंन किया गया है। छात्रसंघ चुनाव न कराना लोकतंत्र के अधिकारों का उल्लघंन है, सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है। इधर कमेटी की रिपोर्ट में सपष्ट लिखा हुआ है कि एडमिशन होने के आठ सप्ताह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए ताकि बाद में पड़ाई प्रभावित न हो l छात्र संघ चुनाव न होने से छात्र नेता गुस्से में हैं, छात्र नेता बोले हमारे हितों को कुचलने की कोशिश करी है, हम आंदोलन करेंगे l दावेदार छात्र नेता चुनाव कराने को अडिग हैं, उन्होंने इस संबंध में कुलपति को ज्ञापन सौंपा है।

