

( जल्द ही लागू भी कर दिया जायेगा ओबीसी आरक्षण, निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को राहत)











(योगेश पांडे)
उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार जल्द ही अध्यादेश लाकर इसे कानूनी रूप से लागू कर देगी l
यह फैसला रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्य वाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती की खंड पीठ में सुनवाई करते हुए याचिका कर्ता की मांग थी कि सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकाय चुनाव कराना चाहती है जबकि तब से अब तक ओबीसी जनसंख्या में वृद्धि हुई है सरकार नयी जनगणना के अनुसार चुनाव कराए ताकि बढ़ती ओबीसी जनसंख्या को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इस पर सरकार ने हलफनामा पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत न्यायाधीश ब्रह्मा सिंह वर्मा की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं जिसमें सरकार को ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई है l
सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए मंत्री मण्डल ने अपनी मंजूरी दी है, सरकार अगले दो सप्ताह में अध्यादेश जारी करेगी l इसका उद्देश्य प्रदेश में ओबीसी समुदायों के हितों की रक्षा करना तथा उनकी बड़ती जन संख्या के अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित करना है ताकि उन्हे भी चुनाव में प्रतिनिधित्व मिल सके।
अदालत ने सरकार के इस हलफनामे से संतुष्ट होकर उच्च न्यायालय ने याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया। न्यायालय में सरकार के इस फैसले से अब ओबीसी आरक्षण पर चला आ रहा संशय समाप्त होने जा रहा है l निकाय चुनाव में संभावित प्रत्याशियों के लिए भी यह फैसला खुशी लेकर आया है l

