

(दोषी होने या आरोपित होने के आधार पर नहीं हो सकती कारवाई, 15 दिन का नोटिस देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा)











(योगेश पांडे)
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कारवाई पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मनमानी कारवाई पर रोक लगा दी l सर्वोच्च न्यायालय ने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना बुलडोजर की कारवाई को अराजकता करार दिया है, कहा इस निरंकुश और मनमानी कारवाई का कानून में कोई प्रावधान नहीं है l किसी भी आरोपित का घर या दुकान, आफिस आदि भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बगैर धवसत् या गिराया जाना भी असंवैधानिक है। कोर्ट ने धवस्तीकरण की कार्यवाही के लिए देश भर में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संपत्ति ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस और सुनवाई का मौका देने की बात कही है।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथ की पीठ ने बुलडोजर कारवाई के विरुद्ध दाखिल जमीयत उल्मा ए हिंद व अन्य की याचिकाओं पर यह एतिहासिक फैसला दिया है, हालाँकि कोर्ट ने साफ किया है यह आदेश किसी भी सार्वजनिक संपति पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे में लागू नहीं होगा उन पर तुरन्त कारवाई की जायेगी l

