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(अपहृत पांच जिला पंचायत सदस्यों का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार विपक्ष के साथ जनता की भी नजरें इस पर)
**हाईकोर्ट परिसर के पांच सौ मीटर परिधि में लागू निषेधाज्ञा आदेश जारी**
(योगेश पांडे)
जिला पंचायत नैनीताल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के 14 अगस्त के मतदान के दौरान हाई प्रोफाइल ड्रामा पुलिस पर आरोप पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण को लेकर लगे थे आज सोमवार को उच्च न्यायालय इस मामले की अहम सुनवाई होनी है। अपहृत पांच सदस्यों का वीडियो जारी होने से जहां सरकार राहत महसूस कर रही है वहीं विपक्षी दल को उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में सख्त रुख अपनाएगी। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का नाम भी आज मतपेटी से बाहर आ जाएगा। अदालत के फैसले पर सरकार विपक्ष के साथ जनता की नजरें भी हैं। 14 अगस्त को मतदान के दिन जिला पंचायत कार्यालय को जाने वाले मार्ग से जिला पंचायत सदस्य डिगर सिंह मेवाड़ी, दीपक बिष्ट, विपिन जंतवाल, विपिन कोटलिया, व तरुण शर्मा का अपहरण कर लिया गया। इस मामले को लेकर जबरदस्त राजनीतिक हलचल मची कोतवाली थानों का घिराव किया गया पुलिस पर अनर्गल आरोप भी लगाए गए। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए। बवाल के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई। जिसकी सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 18 अगस्त तय कर दी। नैनीताल हाईकोर्ट परिसर की सीमा से बाहर पांच सौ मीटर की परिधि में आज सोमवार को निषेधाज्ञा लागू रहेगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर परगना मजिस्ट्रेट नवाजिश खालिक ने आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान बिना पूर्वानुमति सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
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